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Hathras court give death sentence to the accused who raped and burned a teenager alive know the matter uppm | हाथरस: कोर्ट ने आरोपी को दी फांसी की सजा, नाबालिग से रेप के बाद जला दिया था जिंदा

हाथरस: यूपी के हाथरस में दो साल पहले एक नाबालिग लड़की से बलात्कार और फिर हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने गुरुवार को फांसी की सजा सुनाई. इसके साथ ही आरोपी पर कोर्ट ने 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अपर जिला जज पॉक्सो कोर्ट 1 प्रतिभा सक्सेना के न्यायालय ने ट्रायल के बाद दोष साबित होने पर यह सजा सुनाई है. 

क्या है पूरा मामला?
मामला जिले के थाना सिकंदराराऊ क्षेत्र का है. यहां साल 2019 में एक नाबालिग लड़की से रेप के बाद उसे जिंदा जला दिया गया था. मृतक लड़की के पिता का आरोप था कि 15 अप्रैल को वह अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर गए थे. घर पर केवल उनकी 13 साल की बेटी और सास (पीड़िता की नानी) थीं. उसी रात करीब 10 बजे मोनू ठाकुर घर में घुस गया. इस दौरान उसने लड़की के साथ रेप किया. लड़की के विरोध करने पर मोनू ने मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया. लड़की के परिजनों ने गंभीर हालत में उसे अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कालेज में भर्ती करवाया. वहीं, पीड़िता के पिता ने 16 अप्रैल को 2019 को मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. 

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जिले में पहला मामला
युवती ने पुलिस को दिए बयान में आरोपी की पहचान बताई थी, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था. हालांकि, घटना के 17 दिन बाद इलाज के दौरान ही युवती की मौत हो गई थी. अस्पताल में पीड़िता की ओर से दिए गए बयानों के आधार पर ही कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. बता दें कि पॉक्सो एक्ट के तहत हाथरस जिले में यह पहला मामला है, जिसमें आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है. 

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कोर्ट ने अभियुक्त मोनू ठाकुर को आईपीसी की धारा 302 में फांसी की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 326 ए में आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 376 में आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 354 में 5 वर्ष की सजा और 5 हजार रुपये जुर्माना, 354 ए में 3 वर्ष की सजा और 2 हजार रुपये जुर्माना, धारा 452 में 7 वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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