



वेबसाइट हितधारकों और प्रोमोटर्स को डिजिटल माध्यम से विभिन्न सुविधाएं प्रदान करेगी शहरी विकास, नगर नियोजन, आवास, संसदीय मामले एवं विधि मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज रियल एस्टेट विनियमन प्राधिकरण (रेरा) की वेबसाइट का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर रेरा की टीम को बधाई देते हुए सुरेश भारद्वाज ने कहा कि उन्होंने बहुत ही कम समय में अपने कार्य को गति दी है। आज लाॅंच की गई यह वेबसाइट एवं वेबपोर्टल सभी हितधारकों और प्रोमोटर्स को डिजिटल माध्यम से विभिन्न सुविधाएं प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि डिजिटाइजेशन समय की आवश्यकता है और इससे हमें स्मार्ट सोल्यूशन मिले, इसके लिए तकनीक का सही उपयोग इसमें किया गया है। इस वेबपोर्टल पर सभी जानकारियां एक क्लिक पर उपलब्ध होने से अब हितधारकों अथवा प्रोमोटर्स को कार्यालय में नहीं आना पड़ेगा।रेरा के अध्यक्ष डाॅ. श्रीकांत बाल्दी ने इस वेबसाइट www.hprera.nic.in में उपलब्ध सुविधा की जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि रेरा ने ओमिडयार नेटवर्क और प्रैक्सिल ग्लोबल अलायंस के सक्रिय मार्गदर्शन और समर्थन से राष्ट्रीय सूचना केन्द्र हिमाचल प्रदेश द्वारा यह नागरिक केन्द्रित और अनुकूल वेबपोर्टल डिजाइन और विकसित की है। रेरा का प्राथमिक उद्देश्य रियल एस्टेट परियोजनाओं की पारदर्शिता, समय पर डिलीवरी और रियल एस्टेट खरीददारों में विश्वास पैदा करना है।उन्होंने कहा कि यह वेबपोर्टल सभी हितधारकों जिनमें आम जनता, घर खरीददारों और आबंटियों, प्रोमोटरों और एजेंटों के लिए एक सरल, पारदर्शी और उपभोक्ता केन्द्रित सुविधा प्रदान करेगा। वेबपोर्टल के चार माड्यूल हैं, जिनमें रियल एस्टेट परियोजनाओं का आनलाइन पंजीकरण, रियल एस्टेट एजेंट, आनलाइन फाइलिंग त्रैमासिक व वार्षिक प्रगति रिपोर्ट, और पंजीकरण से पूर्व या पश्चात् व्यथित व्यक्तियों द्वारा दर्ज करवाई गई रिपोर्ट शामिल है।उन्होंने बताया कि आम जनता इस वेबसाइट के माध्यम से रियल एस्टेट परियोजना के बारे में वास्तविक समय में परियोजना का स्थान और निर्माण की स्थिति, भूखण्डों, अपार्टमेंट और वाणिज्यिक इकाइयों की उपलब्धता आदि की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकती है। इसमें परियोजना के प्रकार, कालीन व भूखण्ड क्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध रहेगी। कोई भी व्यक्ति निर्देशांक जोड़कर प्रत्येक परियोजना के बारे में गूग्गल मानचित्र पर जानकारी प्राप्त कर सकता है। लोगों की सुविधा से लिए प्राधिकरण व अधिकारियों का सम्पर्क विवरण भी वेबसाइट पर दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह वेबपोर्टल प्राधिकरण के कार्यालय में आए बिना रियल एस्टेट परियोजनाओं के आनलाईन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। पंजीकरण के लिए शुल्क का भुगतान ई-पेमेंट गेटवे के माध्यम से आनलाइन किया जाना है। वेबसाइट प्रोमोटर को पंजीकरण के लिए उसके आवेदन को ट्रैक करने की सुविधा भी प्रदान करती है। बल्क ई-मेलिंग तथा एसएमएस सिस्टम पर उपलब्ध प्रोमोटर पंजीकरण, त्रिमाही और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश तथा क्यूपीआर व एपीआर दाखिल करने के सम्बन्धित समस्त जानकारी भी वेबसाइट के डैशबोर्ड पर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के पंजीकरण के बाद प्रोमोटरों को उनकी शिकायतों तथा विभिन्न विभागों के साथ लम्बित मुद्दों के निवारण के लिए भी सुविधा प्रदान की जाएगी। वेबपोर्टल पर रियल एस्टेट एजेंट को पंजीकृत करने के लिए आनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त इस वेबपोर्टल पर कोई भी पीडि़त व्यक्ति अथवा घर खरीददार फार्म एम में आनलाइन शिकायत करवा सकता है और शिकायत की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्राधिकरण के सभी आदेश और निर्णय आसानी से डाउनलोड भी किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी, 2020 से अब तक रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीकरण रेरा के सक्रिय हस्तक्षेप से 45 से बढ़कर 99 हो गया है।इससे पूर्व, शहरी विकास मंत्री को रेरा की ओर से अध्यक्ष डाॅ. श्रीकांत बाल्दी ने सम्मानित भी किया।इस अवसर पर रेरा के सदस्य बी.सी. बडालिया और एनआईसी के स्टेट इन्फोरमेटिक्स आफिसर अजय चाहल भी उपस्थित थे।