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Uttarakhand Covid Curfew extended till October 19 in Uttarakhand smup | Uttarakhand Covid Curfew: उत्तराखंड में 19 अक्टूबर तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, नहीं मिली कोई नई रियायत

Uttarakhand Covid Curfew: उत्तराखंड में अब कोरोना संक्रमण के मामलों में नियंत्रण बना है, लेकिन ऐहतियात के तौर पर सरकार ने कोविड कर्फ्यू जारी रखने का फैसला लिया है. अब कर्फ्यू 19 अक्टूबर तक  लागू रहेगा. आदेश के मुताबिक कोविड कर्फ्यू पहले की शर्तों के अनुसार ही जारी रहेगा. 

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मुख्य सचिव एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने कोविड कर्फ्यू के संबंध में सोमवार को नई एसओपी जारी कर दी है. एसओपी में इस बार भी कोई नई राहत नहीं दी गई है. एसओपी में चारधाम यात्रा और प्राइमरी तक के स्कूलों को खोलने को लेकर यह स्पष्ट किया गया है कि उनकी अलग-अलग एसओपी का पालन सभी जिलों को सुनिश्चित करना होगा.

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पर्यटक स्थलों में पर्यटकों की संख्या को देखते हुए कोविड एप्रोप्रियेट विहेवियर का पालन करवाना जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा. वहीं, बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. साथ ही चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा.

पढ़िए एसओपी
प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा. बाजार सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे. नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे. 

– एसओपी के तहत वेडिंग हॉल की क्षमता के 50 फीसदी लोग कोविड प्रोटोकॉल के साथ शादी समारोह में शामिल हो पाएंगे, लेकिन इसके लिए भी जिला प्रशासन से अनुमति लेनी आवश्यक होगी. साथ ही कोरोना की जांच रिपोर्ट दिखानी होगी. 

– प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं के लिए सरकारी और गैरसरकारी प्रशिक्षण संस्थान कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति है.

– बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन की डबल डोज का प्रमाणपत्र न होने की स्थिति में 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने पर ही राज्य में प्रवेश मिलेगा. साथ ही सभी यात्रियों को स्मार्ट सिटी के http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा. 

– सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृति और बड़ी सभाएं कार्यक्रम क्षमता का 50 प्रतिशत संख्या और कोविड प्रोटोकॉल के साथ कराएं. 

– दूसरे राज्यों से अपने पैतृक गांव लौटने वाले प्रवासियों के लिए ग्राम प्रधान की निगरानी में आवश्यकतानुसार सात दिन क्वारंटीन सेंटर में एकांतवास में रहना अनिवार्य होगा. 

– प्रदेश में सभी स्पा और सैलून 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे. जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबंधित सभी गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है. 

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