सबकी खबर , पैनी नज़र

April 30, 2026 12:43 pm

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मेधा प्रोत्साहन योजना के तहत कोचिंग के दृष्टिगत दिशा-निर्देश जारी

शिमला 08 अगस्त, 2023: उच्चतर शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि मेधा प्रोत्साहन योजना के तहत सीएलएटी, नीट, आईआईटी, जेईई, एआईआईएमएस, एएफएमसी, एनडीए, तथा यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, बीमा और रेलवे इत्यादि और इनके समकक्ष ऑनलाईन या ऑफलाईन कोचिंग कक्षाओं में भाग लेने के इच्छुक मेधावी विद्यार्थी राज्य एवं राज्य के बाहर के संस्थानों से कोचिंग लेने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत वही संस्थान चयनित छात्र-छात्राओं को कोचिंग प्रदान करने के लिए पात्र होगा जिस संस्थान ने उच्चतर शिक्षा विभाग के पास एक लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा की हो।उन्होंने कहा कि अभी तक यदि किसी संस्थान द्वारा बैंक गारंटी राशि जमा नहीं की है तो यह राशि तुरंत प्रभाव से जमा करवानी होगी। इसके उपरांत ही कोचिंग संस्थान इस उद्देश्य के लिए पात्र होगा।
उन्होंने कहा कि मेधावी छात्र द्वारा जिस भी कोचिंग संस्थान में प्रवेश लेना हो, उस संस्थान में आवश्यक संख्या में नियमित, दैनिक वेतन या अंशकालिक आधार पर योग्य शिक्षक होने चाहिए। संस्थान में कक्षाओं के संचालन के लिए आधारभूत संरचना, पुस्तकालय और उपकरण इत्यादि उपलब्ध होने चाहिए। संस्थान को सम्बंधित कोचिंग कार्यक्रम में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि चयनित विद्यार्थियों की अंतिम योग्यता सूची https://www.education.hp.gov.in पर अपलोड की गई है।