हरियाणा सरकार ने सरकारी जमीन सभी तरह की सरकारी संस्थाओं की जमीन जैसे कि अरावली, जोहड़, समशान घाट, वक्फ बोर्ड, मदरसा, कब्रिस्तान, स्कूल, रास्ते, नहर, आदि को खाली करवाने के आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दे दिए हैं।
जिस भी भाई ने अवैध कब्जा कर रखा है, समय रहते खाली करके कहीं और शिफ्ट हो जाए। बाद में जब सरकारी बुलडोजर से कार्यवाही होगी तो सिर्फ दुख भरे आंसुओं के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। कोई भी अपकी मदद चाह कर भी नहीं कर पाएगा।
क्योंकि वह जमीन आपकी है ही नहीं। फिर भी आपको लगता है कि वह जमीन आपकी है अपने गांव के पटवारी से जाकर पता कर लें।
यदि आप का मकान सरकारी जमीन पर है तो ना सिर्फ आपका मकान तोड़ा जाएगा, बल्कि आपके खिलाफः फौजदारी मुकदमा, सरकारी जमीन हड़पने की कोशिश जैसे कितनी बड़ी-बड़ी धाराओं में मुकदमा भी दर्ज होगा।
जिसमें आपको वकील करने तक का भी अधिकार नहीं होगा।






