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March 18, 2026 2:20 pm

कांग्रेस के मंत्री जगत सिंह नेगी के बेटे विक्रम सिंह नेगी पर हुई एफआईआर, जलाया था नेता प्रतिपक्ष का पुतला

गैरकानूनी सभा और सार्वजनिक उपद्रव की लगी धाराएं
• पुतला जलाना गलत, होगी कार्यवाही
शिमला, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने बताया कि भाजपा जिला अध्यक्ष किन्नौर यशवंत सिंह नेगी द्वारा एक एफआईआर जिला किन्नौर के पुलिस स्टेशन रिकांगपिओ में दर्ज की गई।
यह केस तब किया गया है जब मुख्य चौक रिकांगपिओ पर रविवार 13 जुलाई 2025 को कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का पुतला फूंका गया।
कांग्रेस के मंत्री जगत सिंह नेगी के बेटे विक्रम सिंह नेगी पर हुई एफआईआर
नंदा ने बताया की पुतला फूकने के मामले में एक एफआईआर संख्या 0056 दर्ज हुई जिसमें कांग्रेस के मंत्री जगत सिंह नेगी के बेटे विक्रम सिंह नेगी और 7 अन्य पर केस हुआ। अन्य 7 लोगों का नाम नार्मल चंद्र, सूर्य बोरस, कुलवंत नेगी, मान चंद नेगी, राम मोहन, जय किशन और राकेश कुमार इस प्रकार है जो कि सभी कल्पा के रहने वाले है।

कौन से धारा लगी

इस मामले में पुलिस अधीक्षक किन्नौर को एक लिखित शिकायत पत्र जिला अध्यक्ष भाजपा यशवंत नेगी द्वारा दिया गया जिस आधार पर सेक्शन बिएनएस 173 के अंतर्गत एफआईआर हुआ और इस केस में बिएनएस धारा 189 (2) और 292 लगाई गई। 

क्या है धारा 189(2) जो कोई ऐसे तथ्यों से अवगत होते हुए, जो किसी जमाव को विधिविरुद्ध जमाव बनाते हैं, साशय उस जमाव में सम्मिलित होगा या उसमें बना रहेगा, वह विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य कहा जाएगा और ऐसा सदस्य दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।धारा 292 क्या है : जो कोई, किसी ऐसे मामले में लोक न्यूसेन्स करता है जो इस संहिता द्वारा अन्यथा दण्डनीय नहीं है, वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा ।