धर्मशाला, 30 अप्रैल: जिला दण्डाधिकारी हेमराज बैरवा द्वारा आगामी नगर निकाय चुनाव-2026 तथा पंचायती राज चुनाव-2026 के दृष्टिगत जिला कांगड़ा में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि जिला कांगड़ा की सीमा में कोई भी व्यक्ति, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को छोड़कर, किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र या घातक हथियार लेकर नहीं चलेगा।
साथ ही, जिले के सभी लाइसेंसधारी शस्त्र धारकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने शस्त्र तुरंत नजदीकी पुलिस थाना या अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास जमा करवाना सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा पंचायती राज चुनावों के परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहेगा।









