सबकी खबर , पैनी नज़र

May 14, 2026 10:07 pm

सबकी खबर, पैनी नज़र

सबकी खबर, पैनी नज़र

May 14, 2026 10:07 pm

कांगड़ा जिला में दुकानें रात सात बजे तक ही खुली रहेंगी

धर्मशाला, 10 जनवरी। कोविड से निपटने के लिए जिला दंडाधिकारी डा निपुण जिंदल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कांगड़ा जिला में सभी बाजारों को रात सात बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं इसमें ढाबों इत्यादि को रात दस बजे तक खुले रखने के आदेश किए गए हैं जबकि मेडिसन की दुकानें 24 घंटे खुली रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त कांगड़ा जिला में रविवार को सभी बाजार बंद रखने के भी आदेश जारी किए गए हैं।
    जिला दंडाधिकारी द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, बहुतकनीकी संस्थानों, आईटीआई, कोचिंग संस्थानों, आवासीय विद्यालयों को 26 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं इसमें कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना के साथ नर्सिंग तथा मेडिकल कालेज खुले रहेंगे। सभी सरकारी कार्यालयों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्थानीय निकाय व स्वायत्त संस्थाओं में फाइव डे वीक की व्यवस्था भी लागू की गई है इसके अतिरिक्त कार्यालयों में पचास फीसदी कर्मचारी ही क्रमवार आएंगे जबकि आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों में यह बंदिशें लागू नहीं होंगी।
     आदेश के अनुसार लंगर, धाम, सामूहिक किचन पर पूर्णतय रोक रहेगी। खेल शैक्षणिक मनोरंजन तथा सांस्कृतिक व राजनीतिकक गतिविधियों के लिए इंडोर में पचास फीसदी क्षमता के साथ अधिकतम सौ लोगों की मौजूदगी तथा आउटडोर में क्षमता के पचास फीसदी या अधिकतम तीन सौ लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति रहेगी।  इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक कांगड़ा, सभी उपमंडलाधिकारियों, कार्यकारी दंडाधिकारी, विकास खंड अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है, आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने आदेश भी दिए गए हैं।