लखनऊ: यूपी की राजधानी में धारा 144 लागू हो गई है. बताया जा रहा है कि त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनजर प्रशासन और सरकार ने यह निर्णय लिया है. वहीं, जानकारी मिल रही है कि शहर में धारा 144 को 8 नवंबर तक लागू रखा जाएगा.
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बिना इजाजत नहीं लग सकती भीड़
लखनऊ प्रशासन ने नवरात्रि, रामनवमी, दशहरा, बारा वफात, दिवाली, भाई दूज के चलते 144 को लागू करने का फैसला किया है. इसके बाद से बिना इजाजत के कोई भी भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती. वहीं, ऐसी कोई भी सामग्री, जिससे सांप्रदायिक तनाव का खतरा हो, उसे छापने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, धरना प्रदर्शन और रैलियों पर पूरी तरह से रोक लगी रहेगी.
अभद्रता करने पर भी होगी कार्रवाई
इतना ही नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति किसी पुलिसकर्मी, नगर निगम कर्मचारी, स्वास्थ विभाग या सफाईकर्मियों के सामने अभद्रता से पेश आता है या मारपीट करता है तो उसके खिलाफ कड़े रूप से एक्शन लिया जाएगा. वहीं, पुलिस द्वारा लगाए गए ड्रोन कैमरे, बैरियर, सीसीटीवी, पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम से छेड़खानी की गई तो भी सजा भुगतनी पड़ सकती है.
सोशल मीडिया पर नहीं फैला सकते अफवाह
बता दें, धारा 144 लागू होने के बाद किसी भी रूप में- मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाए जाने पर सख्त चेतावनी दी जा रही है. ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप के ग्रुप एडमिन की यह जिम्मेदारी होगी कि भड़काऊ या अफवाह फैलाने वाले मैसेज को तुरंत डिलीट करें और पुलिस को इसकी जानकारी देनी होगी. इसके साथ, इंटरनेट कैफे चलाने वालों को भी हिदायत दी गई है.
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