Jaipur : राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए दीर्घ कालीन कृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों के लिए 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान की योजना लागू की है. अब समय पर ऋण चुकाने वाले काश्तकारों को 5 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण मिल पाएगा. यह योजना 31 मार्च, 2022 तक लागू रहेगी.
कृषि कार्यों के लिए ऋण की सर्वाधिक आवश्यकता होती है
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) लगातार किसानों के लिए बड़े फैसले ले रही है. अबकी बार दीर्घकालीन फसली ऋण (long term crop loan) लेने वाले किसानों और काश्तकारों के लिए सरकार ने अहम फैसला लिया है. सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन अवधि के लिए लेने वाले ऋणों पर राहत दी गई है. जिसमें ब्याज दर किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर से सबसे कम है. सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, लेकिन ब्याज दर अधिक होने के कारण किसान को ब्याज चुकाने में परेशानी का सामना करना पड़ता था और कृषि कार्यों में रुकावट भी पैदा होती थी.इसलिए सरकार ने 5 फीसदी अनुदान दिया है.
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31 मार्च 2022 तक मिलेगा लाभ
सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना (Udai Lal Anjana) का कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए इसे 1 अप्रैल, 2021 से लागू किया गया है. 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि में ऋण लेने वाले सभी किसानों को योजना का लाभ मिलेगा. दीर्घ कालीन कृषि ऋण 10 प्रतिशत की ब्याज दर पर देय होता है और समय पर ऋण चुकता करने वाले कृषकों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देकर उन्हें राहत प्रदान की गई है.
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इन कार्यों के लिए ऋण लेने पर मिलेगा ब्याज अनुदान
आंजना ने बताया कि किसान लघु सिंचाई के कार्य जैसे नलकूप, कूप गहरा करने, पम्पसैट, फव्वारा, ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी/हौज निर्माण के लिए किसान दीर्घकालीन ऋण लेता है. इसके अलावा कृषि यंत्रीकरण के कार्य जैसे ट्रेक्टर, कृषि यंत्रादि, थ्रेसर, कम्बाईन हार्वेस्टर को खरीदने के लिए दीर्घ कालीन अवधि के लिए ऋण लेते है. डेयरी, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, कृषि भूमि क्रय, सोलर प्लांट के लिए दिए गए दीर्घ कालीन ऋण भी इस योजना में कवर होंगे.