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Madhya Pradesh Election Commission issued guidelines in Khandwa Prithvipur Raigaon Alirajpur in by poll mpap | MP के चुनावी जिलों में आचार संहिता लागू, निर्वाचन आयोग ने जारी की गाइडलाइन, इन कामों पर रहेगी सख्ती

भोपालः मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. लोकसभा एवं विधानसभा उपनिर्वाचन के 8 जिलों, जिनमें खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, देवास, अलीराजपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ और सतना जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी. इसके अलावा कोरोना के चलते इन सभी जिलों में कोविड गाइडलाइन का भी सख्ती से पालन किया जाएगा. 

एक लोकसभा और तीन विधानसभा सीटों पर होना है चुनाव 
दरअसल, मध्य प्रदेश की एक लोकसभा और तीन विधानसभा सीटों पर होने वाल उपचुनाव का ऐलान हो चुका है. खंडवा लोकसभा के साथ रैगांव, पृथ्वीपुर और जोबट में 11 अक्टूबर से नामांकन भरने का दौर शुरू हो जाएगा. जबकि 30 अक्टूबर को सभी सीटों पर मतदान होगो और 3 नवंबर को चारों सीटों के परिणाम आएगे. जिसके चलते अब इन सभी जिलों में निर्वाचन आयोग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. ताकि चुनाव सही तरीके से संपन्न हो सकेंगे. बता दें कि चुनावी क्षेत्रों में गृह विभाग की तरफ से यह निर्देश जारी किए गए हैं. 

चुनाव क्षेत्रों में नियम 

  • बंद हॉल में क्षमता का 30 प्रतिशत या 200 से भी कम लोगों की सभा होगी 
  • मोहल्ला सभा में 50 लोगों की उपस्थिति में आयोजित हो सकेंगी
  • रोड शो या वाहन रैलियों की अनुमति नहीं होगी
  • चुनाव क्षेत्रों में किसी प्रकार की घोषणा नहीं होगी 
  • इन क्षेत्रों में सभी प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं
  • कोरोना का गाइडलाइन का सख्ती से होगा पालन 

हालांकि चुनावी क्षेत्रों में भी कुछ काम होते रहेंगे. इन क्षेत्रों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम नहीं रुकेगा, लेकिन टीकाकरण के काम में नेताओं की भागीदारी प्रतिबंधित रहेगी. यानि नेता टीकाकरण केंद्रों पर किसी प्रकार का कोई प्रचार नहीं कर सकेंगे. सभी प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित. अगर कोई कार्यक्रम होगा भी तो उसके लिए निर्वाचन अधिकारी की अनुमति अनिवार्य होगी. धार्मिक स्थलों का राजनीति के लिए प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. 

सरकार ऐसा कोई आदेश जारी नहीं कर सकती जिससे मतदाताओं के प्रभावित होने की संभावना हो. चुनावी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री के फोटो वाले बैग में राशन नहीं बांटा जाएगा. सरकार ऐसी कोई घोषणा नहीं करती जो मतदाताओं को प्रभावित करती हो. यानि इन सभी चुनावी क्षेत्रों में सख्ती से निर्वाचन आयोग के फैसलों का पालन होगा. 

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