(आनी। जितेंद्र गुप्ता): प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आनी विशाल तिवारी की अदालत ने युवती के साथ अश्लील हरकत करने वाले एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी एश्वर्य चौहान ने बताया कि मामला 2019 का है। मामले के अनुसार निरमण्ड खण्ड के कनराड़ गांव निवासी एक युवती ने पुलिस थाना ब्रो आकर इसी गांव के एक व्यक्ति सतपाल पुत्र चानन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई की 22 मई 2019 की सुबह करीब साढ़े 7 बजे जब वह घर से बाहर शौच के लिए निकली तभी उसी गांव के सतपाल ने उसको रोककर अश्लील हरकत की और ज़बरदस्ती करने का प्रयास क़िया।
आईपीसी की आपराधिक धारा 354 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी। मामला आनी की अदालत में विचाराधीन था।
वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी एश्वर्य चौहान ने बताया कि प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आनी विशाल तिवारी की अदालत ने सतपाल को दोषी करार देते हुए दो साल की जेल और दस हजार रुपये जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया है।
[democracy id="1"]