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February 17, 2026 11:18 pm

Mumbai police Says Sakinaka Rape Murder Accused Confessed Crime, added sections of SC-ST Act | मुंबई रेप केस में आरोपी ने कबूल किया जुर्म, पीड़ित परिवार के लिए 20 लाख के मुआवजे का ऐलान

मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) की राजधानी मुंबई के साकीनाका (Sakinaka Rape Case) इलाके में महिला से रेप और हत्या मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया है. रेप पीड़िता की मौत के तीन दिन बाद पुलिस ने बताया कि पैसे के विवाद को लेकर रेप की इस वारदात को अंजाम दिया गया था.

आरोपी ने कबूल किया जुर्म

पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बेरोजगार चालक 45 वर्षीय आरोपी मोहन चौहान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. साथ ही कमिश्नर ने कहा कि पीड़िता अनुसूचित जाति से है, इसलिए पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत केस में और भी धाराएं जोड़ी हैं.

मुंबई पुलिस का कहना है कि 21 सितंबर तक मुख्य आरोपी मोहन चौहान की कस्टडी मिल गई है. साथ ही पुलिस की ओर से एक माह के अंदर इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने की बात भी कही गई है. उधर महाराष्ट्र सरकार ने पीड़ित परिवार के लिए 20 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है.  

पैसों की लेन-देन से जुड़ा केस

रेप की इस घटना के खिलाफ न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देशभर में गुस्सा है और विपक्ष ने उद्धव सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है. वारदात के बाद पीड़ित महिला को जब हॉस्पिटल लाया गया था, तब उसकी हालत बहुत खराब थी. हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने पीड़िता का ऑपरेशन भी किया लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी.

इस केस के आरोपी और पीड़ित एक-दूसरे को जानते थे और कई बार मिले थे. पैसों को लेकर हुई बहस के बाद इस अपराध को अंजाम दिया गया. पुलिस ने उस वस्तु को भी बरामद कर लिया है, जिसके साथ आरोपी ने पीड़िता के साथ क्रूरता की थी और बाद में उसे छिपा दिया था. 

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यह घटना 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया कांड की याद दिलाती है, जिसमें पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में रॉड घुसा दी गई थी. 

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