



प्रदेश में पदोन्नति नियम 2002 के तहत अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रमोशन होते थे, लेकिन साल 2016 में हाईकोर्ट ने इसपर बैकलॉग के खाली पदों को कैरिफारवर्ड करने और रोस्टर संबंधी प्रावधान को संविधान के विरुद्ध मानते हुए हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी.

सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है अहम फैसला
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