शिमला 05 सितंबर, 2026,जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, शिमला नरेंद्र कुमार धीमान ने जानकारी दी कि जिला शिमला में उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने के लिए इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह निर्णय 18 जुलाई, 2026 को आयोजित सार्वजनिक वितरण प्रणाली समिति की बैठक में लिया गया था।
उन्होंने बताया कि जिला के विभिन्न विकास खंडों एवं शिमला शहर में कुल 19 स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें खोली जानी प्रस्तावित हैं। इनमें विकास खंड छौहारा की ग्राम पंचायत सारीबासा में देवीधार वार्ड नंबर-2, विकास खंड नारकंडा की ग्राम पंचायत खनेटी के ग्राम खनेटी वार्ड नंबर-5, विकास खंड नारकंडा की ग्राम पंचायत बड़ागांव के गांव सराहन, विकास खंड जुब्बल की ग्राम पंचायत झगटान के झगटान में, विकास खंड रामपुर की ग्राम पंचायत सनारसा के ग्राम शाह वार्ड नंबर-4 तथा विकास खंड रामपुर की ग्राम पंचायत कलेडा मझेवटी के ग्राम व्यनूथल शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त शिमला शहर के वार्ड नंबर-2 के कुफटाधार में, विकास खंड जुब्बल की ग्राम पंचायत भोलाड़ के भोलाड़ में, विकास खंड जुब्बल की ग्राम पंचायत झड़ग के झड़ग में, शिमला शहर के वार्ड नंबर-17 में लोअर खलीणी, विकास खंड टुटू हीरानगर की ग्राम पंचायत बढ़ई के ग्राम क्यारी, विकास खंड मशोबरा की ग्राम पंचायत बलोग के स्थान डुबलू में, विकास खंड ठियोग की ग्राम पंचायत धगाली के धगाली में, विकास खंड छौहारा की ग्राम पंचायत डोडरा के स्थान डोडरा वार्ड नंबर-1, विकास खंड चौपाल के नगर पंचायत चौपाल के स्थान चौपाल वार्ड नंबर-1, विकास खंड चौपाल के नगर पंचायत नेरवा के स्थान नेरवा वार्ड नंबर-3, विकास खंड चौपाल की ग्राम पंचायत गोरली मडावग के मडावग वार्ड नंबर-6, विकास खंड रोहड़ू की ग्राम पंचायत शील के शीलघाट वार्ड नंबर-5 और विकास खंड रोहड़ू की ग्राम पंचायत पुजारली नंबर-4 के पुजारली नंबर-4 के वार्ड नंबर-4 शामिल हैं।
आवेदन के लिए विभाग की वेबसाइट emerginghimachal.hp.gov.in पर आवश्यक सूचना एवं दस्तावेज अपलोड करने होंगे तथा आवेदन की अंतिम तिथि 28 सितंबर, 2026 निर्धारित की गई है। आवेदनकर्ता की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा पात्रता के अनुसार शैक्षणिक योग्यता, वित्तीय स्थिति, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, शिक्षित बेरोजगार, विधवा/एकल नारी आदि से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आवेदक को संबंधित पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के विधायक, सांसद अथवा स्थानीय निकाय में किसी पद पर निर्वाचित न होने संबंधी शपथ पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। निर्धारित दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदन अस्वीकृत/रद्द कर दिए जाएंगे। उचित मूल्य की दुकानों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति कार्यालय दिवस में जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, शिमला के कार्यालय अथवा दूरभाष नंबर 0177-2657022 पर संपर्क कर सकते हैं।






