सबकी खबर , पैनी नज़र

May 14, 2026 10:05 pm

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Sehb सोसायटी के कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार के आंदोलन/हड़ताल पर रोक: अनुपम कश्यप

शिमला 14 मई, 2026, हिमाचल प्रदेश में यथा लागू हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवा (अनुरक्षण) अधिनियम, 1973 की धारा 4 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला दण्डाधिकारी, शिमला
अनुपम कश्यप ने एस.ई.एच.बी. सोसायटी के कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार के आंदोलन/हड़ताल पर रोक लगा दी है।
जिला दण्डाधिकारी ने आगे निर्देश दिए हैं कि एस.ई.एच.बी. सोसायटी के कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान उन्हें जारी किए गए किसी भी विधिसम्मत आदेश की अवहेलना नहीं करेंगे और बिना किसी उचित कारण के, अपनी सेवा का परित्याग नहीं करेंगे या कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं रहेंगे।
एस.ई.एच.बी. सोसायटी के कर्मचारियों द्वारा उल्लंघन की स्थिति में, हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवा (अनुरक्षण) अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगा।