शिमला 23 अगस्त, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों अनुसार लोअर बाजार, राम बाजार, सब्जी मंडी एवं माल रोड़ क्षेत्रों में सार्वजनिक मार्गों, नालियों, फुटपाथ, एवं नगर निगम की भूमि पर किए गए सभी अवैध निर्माण, अतिक्रमण एवं झुके हुए ढांचों ओवरहैंग को तत्काल हटाया जाना आवाश्यक है। माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश सार्वजानिक हितों को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए है।
*आपातकालीन एवं आवाश्यक सेवाओं के वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करना।
*आमजन की सुरक्षा एवं सुविधा को बनाए रखना।
*व्यवस्था और सफाई को दुरुस्त रखना।
सभी संबंधित दुकानदारों तथा तहबाजारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने स्तर पर सभी अवैध ढांचों को एवं अतिक्रमणों को तुरंत हटा ले, अन्यथा नगर निगम शिमला द्वारा प्रासंगिक के अंतर्गत आवाश्यक कानुनी कार्यवाई अमल में लाई जाएगी यह भी स्पष्ट किया गया है आदेशो के पालन हेतु नगर निगम द्वारा की गई किसी भी कार्यवाई के दौरान होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी निगम की नहीं होगीI






