शिमला प्रदेश हाईकोर्ट ने 27 दिसंबर को डीजीपी संजय कुंडू और कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री को पदों से हटाने के आदेश दिए थे। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने गृह सचिव को इसके बारे में शीघ्र ही जरूरी कदम उठाने के आदेश जारी किए। हाईकोर्ट ने उच्च अधिकारियों को ऐसे पदों पर नियुक्त करने के आदेश दिए, जहां से दोनों को मामले में दर्ज प्राथमिकी की जांच प्रभावित करने का अवसर न मिले। पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा से जुड़े मामले पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कुंडू को पद से हटाने पर मनाली में कहा कि सरकार ने उन्हें पदोन्नत कर आयुष विभाग का प्रधान सचिव लगाया है। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुंडू को लेकर एक शिकायत थी। सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन किया है। संजय कुंडू ने 35 साल तक प्रदेश की सेवा की है। उनकी छवि स्वच्छ है। निष्पक्ष जांच हो, इसको देखते हुए संजय को डीजीपी के पद से हटाकर प्रधान सचिव लगाया गया है।










